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केवी प्रिंसिपल को 4 साल की सजा:लखनऊ में 25 हजार रुपए घूस लेते पकड़ा था, CBI कोर्ट ने कहा- रिश्वत मांगना गंभीर अपराध

लखनऊ की CBI कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में केवी प्रिंसिपल को दोषी करार देते हुए चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला स्कूल कैंटीन संचालन और भुगतान से जुड़ा था। केन्द्रीय विद्यालय-1, एयरफोर्स स्टेशन चकेरी, कानपुर के तत्कालीन प्रिंसिपल तसद्दुक़ खान ने टेंडर पास करने के लिए कैंटीन संचालक से 51 हजार रुपए की घूस मांगी थी। मामला 24 अगस्त 2016 को दर्ज किया गया था। शिकायत कानपुर स्थित एक निजी कंपनी के प्रोप्राइटर ने की थी। रिश्वत की मांग और सौदेबाज़ी जांच में सामने आया कि आरोपी प्रिंसिपल ने शिकायतकर्ता से 51 हजार रुपए की मांग की थी। बाद में सौदेबाज़ी के तहत 25 हजार रुपए लेने पर सहमति बनी। यह रकम शिकायतकर्ता को पहले से किए गए 1 लाख 73 हजार 430 रुपए के भुगतान के बदले और भविष्य में स्कूल कैंटीन को बिना बाधा चलाने देने के एवज में मांगी गई थी। CBI की कार्रवाई और चार्जशीट CBI ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 30 सितंबर 2016 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जांच के दौरान रिश्वत मांगने और स्वीकार करने से जुड़े साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। 9 साल चली लंबी सुनवाई के बाद CBI कोर्ट, लखनऊ ने आरोपी तसद्दुक़ ख़ान को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा- लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है।


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