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चयन समिति की संस्तुति मात्र से नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

चयन समिति की संस्तुति मात्र से नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

चयन समिति की संस्तुति मात्र से नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

चयन समिति की संस्तुति मात्र से नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर चयन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में याचिका खारिज कर दिया।


Source: Live Hindustan via DNI News

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