उच्चतम न्यायालय ने साल 2016 की SLST की पूरी भर्ती प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने नयी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने का आदेश दिया था.
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