मेरठ जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को 13 वर्षीय किशारी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान और अवकाश जैन ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने आरोपी व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि मामला 25 मार्च 2019 का है, जब शिकायतकर्ता ने थाना ब्रहमपुरी में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और उसे धमकियां दीं।
उन्होंने बताया कि इस आधार पर मुकदमा अपहरण और धमकी का पंजीकृत किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के दौरान नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया और चिकित्सीय परीक्षण व बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो कानून की धारा बढ़ायी गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया और अदालत ने सुनवाई पूरी करके आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।
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