अयोध्या में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में राजा मान सिंह गिरोह के आठ सहयोगियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी है। इन आरोपियों पर जमीन बेचने या दिलाने के नाम पर लूटपाट करने का आरोप है। थाना पूराकलंदर में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, सभी आरोपी राजा मान सिंह के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए जमीन दिलाने के बहाने लूटपाट का अपराध करते थे। यह गिरोह संगठित तरीके से काम करता था। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए विवेक सिंह, दीपू उर्फ सानू, कृष्ण चंद्र प्रभंजन, निर्देश कुमार, अनूप सिंह, यादुवेंद्र सिंह, उत्कर्ष तिवारी और शिवम सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी राजा मान सिंह, उनकी पत्नी नीतू सिंह, अंजनी सिंह, गौरव सिंह और अमरेश गोस्वामी की जमानत अर्जी अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 14 नवंबर 2023 को थाना पूराकलंदर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिंह को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि सपा नेता राजा मान सिंह एक संगठित गिरोह का सरगना है। इस गिरोह में कानपुर निवासी विवेक सिंह, निर्देश कुमार, यादुवेंद्र सिंह उर्फ गोलू और दीपू उर्फ सानू; बस्ती निवासी कृष्ण चंद्र; पूराकलंदर क्षेत्र के मोइया कपूरपुर निवासी अनूप सिंह; सुल्तानपुर निवासी शिवम सिंह; और कोतवाली नगर के खोजनपुर निवासी उत्कर्ष तिवारी सहित कई लोग शामिल हैं। ये सभी राजा मान सिंह के साथ मिलकर जमीन बेचने के नाम पर डकैती डालते थे। निरीक्षक संजीव कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर राजा मान सिंह, उनकी पत्नी नीतू सिंह सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ थाना पूराकलंदर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने गिरोह बनाकर अपराध करने के इस मामले में सभी आठ आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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