सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से आरोपी पति को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में केवल जेल की अवधि देखकर जमानत देना न्याय के साथ खिलवाड़ है।
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से आरोपी पति को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में केवल जेल की अवधि देखकर जमानत देना न्याय के साथ खिलवाड़ है।
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