हापुड़ की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी राशिद को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, पीड़िता की मां ने बहादुरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी राशिद, जो रिश्ते में पीड़िता की नंद का लड़का है, पिछले तीन साल से नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी राशिद ने पीड़िता को शादी का लालच दिया था। जब लड़की ने शादी की बात की, तो राशिद ने इनकार कर दिया और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इस घटना से परेशान होकर 10 सितंबर 2023 को नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया। जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। पीड़िता के परिवार ने समझौते के लिए राशिद के माता-पिता से संपर्क किया और शादी कराने का अनुरोध किया। हालांकि, उन्होंने भी शादी से इनकार कर दिया और धमकी दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है।
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