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आजमगढ़ में नाबालिक से रेप के 2 आरोपियों को सजा:8 गवाहों ने दी थी गवाही, 2015 में हुई थी घटना

आजमगढ़ में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इरफान और अंसार को 3 साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सुनाया। 9 अक्टूबर 2015 को गायब हुई थी नाबालिग
अभियोजन के अनुसार, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 अक्टूबर 2015 को 13 वर्षीया लड़की अचानक लापता हो गई थी। इस मामले में पीड़िता के भाई ने गांव के इरफान, अंसार और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान यह साबित हुआ कि इरफान ने अंसार की मदद से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। पीड़िता ने कोर्ट में कहा-मैं बालिग थी
कोर्ट में बयान देते हुए पीड़िता ने दावा किया कि घटना के समय वह बालिग थी और अपनी मर्जी से इरफान के साथ गई थी। उसने बताया कि वह इरफान के साथ निकाह कर चुकी है और उसका दांपत्य जीवन भी वहीं व्यतीत कर रही है। हालांकि अदालत ने दस्तावेजों के आधार पर घटना के समय पीड़िता को नाबालिग माना। आठ गवाह हुए परीक्षित
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने मामले में कुल आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए इरफान और अंसार को अपहरण के आरोप में तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा इरफान को पॉक्सो एक्ट के तहत भी तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड दिया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि इरफान की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।


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