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शाहजहांपुर में कुकर्म के दोषी को 10 साल की सजा:नाबालिग को तमंचा दिखाकर किया था कुकर्म, गोली मारने की धमकी दी थी

शाहजहांपुर की एक अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना वर्ष 2020 में हुई थी। मामला थाना कलान क्षेत्र का है। 19 जनवरी 2020 को शाम 8 बजे एक 16 वर्षीय नाबालिग अपने खेत की रखवाली करने गया था। वहां पहले से मौजूद आरोपी ने उसे तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और एक झोपड़ी के अंदर ले जाकर उसके साथ कुर्कम किया। पीड़ित के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित के भाई ने इस संबंध में थाना कलान में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष ने वादी, पीड़ित और अन्य साक्षियों के बयान दर्ज कराए। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होते हुए, न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


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