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नगर आयुक्त पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ परिवाद:मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में हुआ दायर, 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर में नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) पूर्वी की अदालत में एक परिवाद दायर किया गया है। यह शिकायत जन सुराज पार्टी के नेता और कटरा प्रखंड के धनौर गांव निवासी वेद प्रकाश ने दर्ज कराई है। वकील मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस परिवाद में मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। मामला अतिक्रमण हटाने के दौरान बुलडोजर के इस्तेमाल और प्रशासन की कार्रवाई से संबंधित है। शिकायत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जैसे 147, 148, 323, 324, 109, 441, 442 और 425 के तहत दायर की गई है। 19 दिसंबर को होगी सुनवाई कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। परिवादी वेद प्रकाश ने आरोप लगाया है कि 7 दिसंबर को उन्होंने समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से देखा कि प्रशासन ने गरीब लोगों को सड़कों से जबरन हटाया। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से पहले कोई अल्टीमेटम या पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। वेद प्रकाश ने इन पीड़ितों के लिए यह परिवाद दायर किया है, ताकि न्यायालय इस मामले का संज्ञान ले और न्याय सुनिश्चित हो सके।


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