गलत चालान कटने पर अब वाहन चालकों को न तो परेशानी उठानी पड़ेगी और न ही विभागीय कार्यालयों में बार-बार जाना होगा। परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चालान के खत्म करने और संशोधन के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए एनआईसी को आवश्यक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। echallan.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन Grievance सेवा शुरू नई सुविधा echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जहां वाहन चालक अपने गलत चालान से जुड़ी शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही माध्यमों से आवेदन दे सकते हैं। परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन सेवा शुरू होने से आम लोगों का समय बचेगा, अनावश्यक दौड़-भाग रुकेगी और समाधान भी तेज़ी से मिलेगा। घर बैठे ऐसे दर्ज कर सकेंगे शिकायत नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग कर आसानी से शिकायत दर्ज कर सकेंगे शिकायत के साथ इन दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकेगा वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) वाहन का फोटो कटे हुए चालान की कॉपी साथ ही चाहें तो आवेदक पोर्टल पर ही टेक्स्ट मैसेज के रूप में विवरण दर्ज कर सकते हैं। स्टेटस ट्रैक करने की भी सुविधा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक अपनी शिकायत की स्टेटस भी पोर्टल पर देख सकेंगे। इससे शिकायत का निपटारा कितनी दूर पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन प्राप्त सभी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए। साथ ही त्रुटिपूर्ण चालान पाए जाने पर उन्हें निर्धारित समय सीमा में निरस्त किया जाए। निरस्तीकरण की अनुशंसा राज्य परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी। संशोधन की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को मामला भेजा जाएगा। निश्चित समय में समाधान की गारंटी परिवहन सचिव ने कहा कि नई ऑनलाइन प्रणाली से गलत चालान का सामना करने वाले लोगों को मुश्किल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। अब उन्हें निर्धारित समय के भीतर समाधान प्राप्त होगा। परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि गलत चालान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए अब कार्यालय न जाएं। ऑनलाइन Grievance सेवा का उपयोग करें। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाएं।
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