श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में वादी आशुतोष पांडे संशोधन आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन में वादी पक्ष ने एक नया धार्मिक प्रतिनिधि और एक महत्वपूर्ण गवाह का नाम शामिल किया है। संशोधन अर्जी में मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी भी जोड़ी गई है। शुक्रवार को होगी सुनवाई श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें वाद बिंदु तय किए जाएंगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पांडे को ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पर भी सुनवाई की जा सकती है। मंदिर के जीर्णोद्वार और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 18 मुक़दमे दायर किए गए हैं। आध्यात्मिक गवाह के रूप में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को शामिल करने की मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आध्यात्मिक गवाह के रूप में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को शामिल करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने गुरुवार को दाखिल संशोधन अर्जी में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को गवाह के रूप में शामिल करने की मांग के पक्ष में दलील दी गई है कि वह जन्मभूमि से जुड़ी धार्मिक परंपरा और ऐतिहासिक साख्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। इसके अलावा स्वामी रामभद्राचार्य के मुख्य शिष्य आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज को भी वादी के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी है। रिकॉर्ड में शाही ईदगाह नाम की कोई संपत्ति नहीं दाखिल किए गए आवेदन में वादी आशुतोष पांडे ने कहा है कि नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी में इसका कोई हवाला नहीं है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि नगर निगम,बिजली विभाग,जल निगम और राजस्व अभिलेखों में ईदगाह नाम की कोई संपत्ति दर्ज नहीं है।
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