
पति-पत्नी के साथ रहते जन्मा बच्चा पति की ही वैध संतान, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के साथ रहते हुए जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा। डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह निर्विवाद रूप से साबित कर दिया जाए कि बच्चे के गर्भ धारण के समय पति-पत्नी एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं आए।
Source: Live Hindustan via DNI News

Leave a Reply