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लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी मामले में अनिरुद्धाचार्य पर चलेगा केस:कोर्ट ने दिया सुनवाई का आदेश, मीरा राठौर ने मिठाई बांटकर खुशी जताई

मथुरा में भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लड़कियों पर कथित अभद्र टिप्पणी मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गौरव उत्सव राज की अदालत ने उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ता मीरा राठौर मथुरा पहुंची और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिसके बाद उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी दी है और मिठाई वितरण करते हुए खुशी जताई है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी। अदालत ने अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को निर्धारित की है, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष के बयान दर्ज किए जाएंगे। यह मामला अक्टूबर 2025 का है। उस समय कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने बेटियों के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और तब तक वे “कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं।” इस बयान के बाद सामाजिक संगठनों और आम लोगों में भारी आक्रोश देखा गया था। आलोचना बढ़ने पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया था। इस विवादित बयान के खिलाफ ‘अखिल भारत हिंदू महासभा’ आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने मथुरा की सीजेएम अदालत में परिवाद दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करती है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली थी। याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। अधिवक्ता मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि यह मामला अब न्यायालय की जांच के दायरे में है। अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद अदालत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई और निर्णय करेगी।


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