महराजगंज के खड़खोड़ी स्थित सिंह खाद भंडार पर अवैध रूप से दूसरे जिले में खाद भेजने के मामले में जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग ने दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 27 नवंबर 2025 को सामने आई दैनिक भास्कर एप पर खबर के बाद की गई है। इस खबर में कोल्हूई थाना क्षेत्र के खड़खोड़ी स्थित सिंह खाद भंडार द्वारा यूरिया की हेराफेरी का खुलासा हुआ था।एक रिपोर्ट के अनुसार, दुकान से 13 बोरी भारतीय यूरिया एक ई-रिक्शा के माध्यम से सिद्धार्थनगर भेजी गई थी। जबकि, इसकी बिक्री रसीद ककहरवा पोस्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरहरा के नाम पर काटी गई थी। नियमों के तहत, खाद विक्रेताओं को अपने जिले से बाहर बिक्री करने की अनुमति नहीं होती है, इसके बावजूद दुकान पर अवैध रूप से खाद की आपूर्ति की जा रही थी। मामला सामने आने पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बुधवार को पुनः संपर्क करने पर कृषि अधिकारी ने पुष्टि की है कि सिंह खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इस दुकान के नाम से खाद की कोई भी रैक स्वीकृत नहीं की जाएगी। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है। किसानों का मानना है कि ऐसे कदम उठाने से भविष्य में अवैध खाद बिक्री पर अंकुश लगेगा और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर खाद उपलब्ध हो सकेगी।
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