झांसी में चेन स्नेचर रिंकू उर्फ समीरुद्दीन को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदा नहीं करने पर दो माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने सुनाया है। आरोपी रिंकू उर्फ समीरुद्दीन पुत्र कालू खान नवाबाद थाना क्षेत्र के बाहर सैंयर गेट मोहल्ले का रहने वाला है। 2018 में दर्ज हुआ था केस विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्र ने बताया- नगरिया कॉलोनी में कंबलमिल के पास रहने वाले अमित कुमार सिंह ने 22 जुलाई 2018 को सदर थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 20 जुलाई 2018 को मेरी पत्नी रिंकी सिंह अपने डेढ़ साल के बेटे को लेकर सदर बाजार गई थी। रात करीब 8:20 बजे दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में आर्मी बैरियर के पास पीछे से बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश आए और पत्नी के गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़कर भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। 30 जुलाई 2018 को पुलिस ने बाहर सैंयर गेट निवासी रिंकू उर्फ समीरुद्दीन और रहीश कुरैशी पुत्र नबी अली कुरैशी को गिरफ्तार कर चेन का टुकड़ा बरामद किया था। 23 मार्च को कोर्ट ने आरोपी रिंकू उर्फ समीरुद्दीन को 5 साल की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी रहीश कुरैनी कोर्ट में अनुपस्थित हो गया। उसकी फाइल पृथक कर दी गई।

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