DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

कर्नाटक CM के निर्वाचन को चुनौती, सिद्धारमैया को नोटिस जारी कर SC ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 2023 के राज्य चुनावों में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगायाचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे, खासकर उसकी पाँच गारंटी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के समान हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होने का दावा करने वाले के. शंकर द्वारा दायर याचिका पर सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया। पीठ ने 22 अप्रैल को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा नोटिस जारी करें।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली रवाना हुए डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया का बयान – उन्हें जाने दीजिए, मैं बुलावा आने पर जाऊंगा

सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, घोषणापत्र जारी करना भ्रष्ट आचरण कैसे माना जाएगा? वकील ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ पहले ही इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो चुकी है और उन्होंने चुनावी मुफ्त उपहारों पर सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का हवाला दिया। 

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर सस्पेंस खत्म? सिद्धारमैया ने कहा- ‘जब आलाकमान कहेगा, डीके सीएम बनेंगे’

वकील ने उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, हालांकि कानून स्पष्ट है कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत ‘भ्रष्ट आचरण’ नहीं माना जा सकता, लेकिन इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरह की मुफ्त चीजों का वितरण निस्संदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया था कि घोषणापत्र में किए गए वादों को धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण घोषित नहीं किया जा सकता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 विशेष रूप से भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ वर्तमान में 2013 के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। 


https://ift.tt/gWmVYuo

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *