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रामनगर में प्रतिबंधित मांस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार:शक के आधार पर भीड़ ने ड्राइवर को पीटा, बरेली से आई थी पिकअप

रामनगर में प्रतिबंधित मांस प्रकरण से जुड़े मारपीट मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 23 अक्टूबर को हुई थी, जब कुछ लोगों ने प्रतिबंधित मांस के शक में एक ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। पीड़ित चालक की पत्नी नूरजहां, निवासी गूलरघट्टी, ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की मांग की थी। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने नूरजहां की शिकायत के आधार पर ग्राम छोई निवासी करन बिष्ट और करन नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर भीड़ को उकसाने और ड्राइवर नासिर के साथ मारपीट करने का आरोप है। महिला ने अपनी ड्राइवर में बताया था कि उनके पति नासिर 23 अक्टूबर की सुबह बरेली से पिकअप में भैंस का मांस रामनगर ला रहे थे। छोई क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने उनके वाहन को रोककर नासिर के साथ मारपीट की। इस मारपीट में नासिर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता से देख रही है और घटना के हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके। पुलिस टीम मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की भी लगातार जांच कर रही है, ताकि घटना के समय मौजूद अन्य लोगों की पहचान की जा सके। कोतवाल सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।


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