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प्रयागराज पीडीए उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस:कहा- आदेश का अनुपालन करें अथवा कारण बताएं क्यों न हो अवमानना कार्यवाही हो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने मंजू अग्रवाल की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। कहा है कि आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें अथवा यह बताएं कि क्यों न उनके विरूद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। अगली सुनवाई 16 मार्च 2026 को होगी। प्रयागराज के खानूपुर झूंसी तहसील फूलपुर,स्थित भूखंड संख्या 53 का अधिग्रहण किया गया था। इसके निकट स्थित याची के भूखंड 54 का अधिग्रहण नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने कहा याची प्लॉट संख्या 53 की 436 वर्ग मीटर भूमि प्लॉट संख्या 54 के 436 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बदले में दी जाएगी। लेकिन उसे विकास शुल्क का भुगतान करना होगा। याची ने 70 हजार रुपये जमा कराए , प्राधिकरण ने इसके बाद याची को तीन अप्रैल 2007 को एक पत्र जारी कर 3,86,835 रुपये मांगे। हाई कोर्ट ने कहा था कि याची 2.78 लाख रुपये की राशि प्राधिकरण में जमा करे और ऐसा होने पर प्राधिकरण सचिव प्लॉट संख्या 53 पर 436 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शांतिपूर्ण कब्जा याची को छह सप्ताह के भीतर सौंपेंगे। जिसका पालन नहीं किया गया है।


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