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फर्जी कंपनी से ठगी, 2 को 6 साल की कैद:अशोक पर 51 मुकदमे दर्ज, 50 हजार रुपये जुर्माना भी

बुलंदशहर। जनपद बुलंदशहर में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से लाखों रुपए ठगने वाले दो आरोपियों को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया। न्यायालय एसीजे/एसडी-02 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने दोनों को 6-6 वर्ष का कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियुक्त अशोक, निवासी ग्राम चांदनेर, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़, और धर्मपाल, निवासी ग्राम भड़काऊ, थाना नरसैना, जनपद बुलंदशहर, ने वर्ष 2021-2022 के दौरान एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। पीड़ितों की शिकायत पर 14 जुलाई 2021 को थाना स्याना में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 20 नवंबर 2021 और 29 अप्रैल 2022 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए थे। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा और प्रिया श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को सख्त सजा मिल सकी। अभियुक्त अशोक पुलिस रिकॉर्ड में ठगी का शातिर अपराधी माना जाता है। उसके खिलाफ बुलंदशहर, हापुड़ और गौतमबुद्धनगर में कुल 51 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अदालत का यह फैसला जिले में आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।


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