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गोरखपुर में अब घरों में चलाइए दुकान:अगर 18 मीटर सड़क पर घर है तो मिल जाएगी अनुमति, GDA ने दी छूट

गोरखपुर में अब आवासीय भवनों में भी दुकान संचालित की जा सकेगी। शासन की मंजूरी के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने भी नियमों में छूट दे दी है। पहले जहां 24 मीटर चौड़ी सड़क पर यह सुविधा थी, वहीं अब 18 मीटर सड़क पर स्थित मकानों में भी यह सुविधा मिलेगी। निजी के साथ GDA की कालोनियों में भी यह अनुमति मिल जाएगी। पहले GDA की लेआउट वाली कालोनियों में किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं थी। भले ही इस कालोनी में मकान 24 मीटर चौड़ी सड़क पर हों। देवरिया बाईपास की चौड़ाई 24 मीटर रही है। इसके दोनों ओर जीडीए की कालोनियां हैं। यहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं लेकिन किसी को प्राधिकरण की ओर से अनुमति नहीं मिली थी। अब यह अनुमति दी जा सकेगी। GDA ने जारी किया नोटिस
देवरिया बाईपास के किनारे लगभग 25 लोगों को नोटिस दिया गया है। उनके भवन आवासीय हैं लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में हो रहा है। उनसे कंपाउंडिंग कराने को कहा गया है। कंपाउंडिंग के बाद उन्हें व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मिल जाएगी। पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क के बावजूद जीडीए की अपनी कालोनियों को भी इस छूट से वंचित रखा गया था क्योंकि किसी कालोनी का ले-आउट स्वीकृत होने के बाद किसी विशेष भूखंड का भू उपयोग नहीं बदला जा सकता था। यानी प्राधिकरण या ले-आउट स्वीकृत वाली निजी कालोनियों की योजनाओं में भूखंड लेकर वहां घर बनवाकर रहने वाले लोग अपने मकान में दुकान या अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते थे। लेकिन, अब संशोधित नियमों में जीडीए की कालोनियों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे तारामंडल क्षेत्र, राप्तीनगर, राप्तीनगर विस्तार समेत दर्जनों आवासीय योजनाओं में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे लोग, जो वर्षों से घर के एक हिस्से में छोटे-छोटे कारोबार चला रहे थे, लेकिन अनुमति न होने की वजह से हमेशा कानूनी पेंच में फंसे रहते थे, अब खुले तौर पर अपने व्यवसाय चला सकेंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों की मानें तो अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों किनारें में स्थित आवासों में दुकान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इसके लिए संबंधित भूखंड का मिश्रित भू उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज़) का मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। जिनके मानचित्र पहले से स्वीकृत हैं, उन्हें इंपैक्ट शुल्क जमा कर कंपाउंडिंग करानी होगी। जानिए महायोजना में क्या थी व्यवस्था वर्ष 2024 में लागू नई महायोजना 2031 में पहले केवल 24 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बाजार स्ट्रीट की व्यवस्था लागू थी, यानी वहां नीचे के दो तल व्यावसायिक और उसके ऊपर आवासीय निर्माण कराया जा सकता है। लेकिन, अब संशोधित बिल्डिंग बायलाज के जरिए इसे 18 मीटर चौड़ी सड़कों तक विस्तारित कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में वे लोग लाभान्वित होंगे जो अपने आवास में छोटे-छोटे कारोबारी प्रतिष्ठान शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं। महायोजना-2031 में 18 मीटर चौड़ी सड़कों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया था। लेकिन, लोगों की लगातार मांग और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए शासन ने अब इसमें संशोधन किया है। क्या कहते हैं GDA के अधिकारी GDA के उपाध्यक्ष आनन्दवर्द्धन का कहना है कि महायोजना 2031 में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बाजार स्ट्रीट की सुविधा दी गई थी। नए नियम में अब 18 मीटर सड़क के किनारे भी मिश्रित भू उपयोग के मानचित्र स्वीकृत कराए जा सकते हैं। निजी के साथ GDA की कालोनियों में रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। देवरिया बाईपास पर लगभग 25 लोगों को नोटिस देकर कंपाउंडिंग कराने को कहा गया है।


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