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ओवैसी का तीखा वार: बाबरी विध्वंस ने मस्जिद नहीं, संविधान को किया था कमज़ोर, 6 दिसंबर काला दिन

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस ने भारतीय संविधान को कमजोर किया और देश के लिए एक काला दिवस ​​​​बनाया। ओवैसी ने इस घटना के प्रभाव को कम करके आंकने के प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा कि इसने कानून के शासन का उल्लंघन किया और देश पर गहरे घाव छोड़े।
 

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हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज 6 दिसंबर है। आप और मैं जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था…पुलिस की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था…सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून के शासन का उल्लंघन था…वज़ीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री) ने हाल ही में कहा था कि 500 ​​साल पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। तो, प्रधानमंत्री किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं? ज़ख्म असल में इस बात के हैं कि 6 दिसंबर 1992 को एक मस्जिद नहीं गिराई गई, बल्कि भारतीय संविधान को कमज़ोर किया गया…6 दिसंबर एक काला दिन है। 
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ‘कारसेवकों’ के एक बड़े समूह ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। इसके बाद, अयोध्या में कई मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस बीच, आज, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूँ कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखी।
 

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उन्होंने धार्मिक स्थल बनाने के संवैधानिक अधिकार की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि वह कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, “जैसे कोई भी मंदिर या चर्च बना सकता है, वैसे ही मैं भी बना सकता हूँ।” सभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, “मैं कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहा हूँ। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है; मैं मस्जिद बनाऊँगा। कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि हिंदू लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। अब हम देखते हैं कि कोई सागरदीघी में राम मंदिर की आधारशिला रख रहा है। लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाज़त देता है।”


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