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1 करोड़ की रिश्वत देने वाले कारोबारी को जमानत:हाईकोर्ट ने नकली दवा केस में हिमांशु अग्रवाल के रिहाई के दिए आदेश

आगरा में कथित नकली दवाइयों की बरामदगी के चर्चित मामले में पहले जमानत पा चुके ‘हे मा मेडिको’ के संचालक हिमांशु अग्रवाल को अब हाई कोर्ट ने रिश्वत मामले में भी जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उनकी रिहाई के निर्देश दिए। क्या था मामला थाना मदन मोहन गेट में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, औषधि निरीक्षक नवनीत चौधरी (आगरा) की अगुवाई में आगरा, मैनपुरी, मेरठ और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने हे मा मेडिको के मोती कटरा स्थित गोदाम पर छापेमारी की थी। छापे में 15 बोरे दवाइयां, एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए थे। टीम ने आरोप लगाया था कि हिमांशु अग्रवाल ने खुद को बचाने के लिए एक करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। इसी आधार पर उनके खिलाफ 24 अगस्त 2025 को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 8 में अलग मुकदमा दर्ज किया गया था। कई जिलों में चल रहा था दवाओं का सप्लाई नेटवर्क एफआईआर के मुताबिक, कथित नकली दवाइयों की सप्लाई पश्चिम बंगाल और बिहार तक की जा रही थी।मुख्य केस में हिमांशु अग्रवाल के अलावा राजा उर्फ ए.के. राना (मीनाक्षी फार्मा), विक्की कुमार (न्यू बाबा फार्मा, लखनऊ) और सुभाष कुमार (पार्वती ट्रेडर्स, लखनऊ) के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2), 318(4), 61(2) और 111 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हिमांशु अग्रवाल को इस मुख्य मुकदमे में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अब रिश्वत केस में भी मिली जमानत हाई कोर्ट ने अब भ्रष्टाचार अधिनियम वाले मुकदमे में भी हिमांशु अग्रवाल की जमानत मंजूर कर रिहाई के आदेश दे दिए।उनकी पैरवी अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा एवं जयनारायण शर्मा ने की।


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