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रामपुर में SIR में गलत सूचना पर दो पर मुकदमा:विदेश में रहते हुए बहन ने भरवाया था फॉर्म, तथ्यों को छिपाकर जमा किए थे प्रपत्र

रामपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गलत सूचना देने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन व्यक्तियों की बहन ने उनके विदेश में रहते हुए मतदाता गणना प्रपत्र भरे थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसी प्रक्रिया के तहत, विधानसभा क्षेत्र-37, रामपुर के भाग संख्या-248 में बीएलओ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय द्विवेदी ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि मतदाता क्रमांक 645 आमिर (दुबई निवासी) और 648 दानिश (कुवैत निवासी) के नाम से गणना प्रपत्र भरे गए थे। जांच में पता चला कि उनकी बहन ने तथ्यों को छिपाकर अनुचित तरीके से ये प्रपत्र जमा किए थे। जो निर्वाचन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस मामले में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो उसे केवल अपने वास्तविक निवास स्थान से ही गणना प्रपत्र भरना चाहिए। निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से प्रपत्र भरना, तथ्य छिपाना, गलत जानकारी देना या दोहरी प्रविष्टि रखना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपनी जानकारी पूरी तरह सत्य, सटीक और अद्यतन उपलब्ध कराएं।


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