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हाईकोर्ट का मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद विवाद पर दखल से इनकार:कल होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम को रोकने की मांग थी; इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

कलकत्ता हाईकोर्ट में शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में बनने वाले बाबरी मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम पर दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा- इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कल यानी 6 दिसंबर को निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हुमायूं ने कहा- कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ताओं को उचित जवाब मिला। बाबरी बनाने का ऐलान करने की वजह से TMC ने गुरुवार को हुमायूं को सस्पेंड कर दिया था। इस बीच आज हुमांयू अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद के बोल्डंगा ब्लॉक -1 पहुंचे। यहां कल मस्जिद का शिलान्यास होना है। बाबरी मस्जिद आधारशिला कार्यक्रम से जुड़ी 2 फोटो अब समझिए विवाद कैसे शुरू हुआ… दरअसल, मुर्शिदाबाद में 28 नवंबर को कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए थे। इन पर लिखा था कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। इसके बाद ही पार्टी ने एक्शन लेते हुए हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद हुमायूं ने कहा था, ‘मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों (TMC और भाजपा) के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा।


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