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मेरठ के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज:समाजसेवी संदीप पहल बोले- न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना गलत

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आवासीय प्लॉट में बनी दुकानों के ध्वस्तीकरण के आदेया के बाद 22 दुकानों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद 27अक्टूबर को मेरठ मंडल के आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था। इसको लेकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के विरूद्व समाजसेवी डॉ संदीप पहल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई है। पत्र भेजकर आदेश वापस की मांग डॉ संदीप पहल ने बताया कि उन्होंने जो लोग इस आदेश से पहले हुई मीटिंग में शामिल थे , उनको पत्र भेजकर यह मांग की थी कि यह आदेश वापस लिया जाए। ताकि न्यायालय के आदेश की अवहेलना न हो लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो मैंने हाईकोर्ट में कोर्ट की अवहेलना करने की याचिका दायर की है। राजनैतिक दबाव के चलते हुए आदेश- डॉ संदीप पहल उन्होंने आरोप है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में लग गए थे , उन्हीं के द्वारा यह आदेश कराया गया था। ऐसे में यह आदेश सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा था। अगर ध्वस्तीकरण का आदेश का था तो उस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है।


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