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दुष्कर्म के आरोपी महेश विश्वकर्मा को मिली जमानत:सोनभद्र कोर्ट ने एक-एक लाख के दो मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया

सोनभद्र की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी महेश विश्वकर्मा को जमानत दे दी है। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू)/(एफटीसी) अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने महेश विश्वकर्मा को एक-एक लाख रुपए के दो मुचलके पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत की शर्तों में जांच में सहयोग करना, गवाहों को धमकाना नहीं और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करना शामिल है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शाहगंज थाना क्षेत्र की 29 वर्षीय पीड़िता ने 16 जनवरी 2026 को तहरीर दी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शाम 7 बजे जब वह घर पर अकेली थी और उसका पति मजदूरी करने बाहर गया था, तभी कोहरौल, शाहगंज निवासी ट्रैक्टर चालक महेश विश्वकर्मा खेत की जुताई के पैसे मांगने आया। पीड़िता ने जब बताया कि पति के आने पर पैसे भिजवा देगी, तो महेश उसके पति को गाली देने लगा। इसके बाद उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और जबरन दुष्कर्म किया। जाते समय आरोपी ने शिकायत करने पर पति-पत्नी की हत्या की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपने पति को घटना की जानकारी दी। पति ने महेश के घर जाकर उसके पिता से शिकायत की, लेकिन उन्हें भी मारपीट कर भगा दिया गया। बाद में महेश ने फोन करके माफी मांगी। पीड़िता ने आगे बताया कि 21 जनवरी 2026 को जब वह स्कूटी से अपने मायके जा रही थी, तो रॉबर्ट्सगंज में महेश उसे मिल गया। आरोपी ने सुलह कराने के बहाने पीड़िता को अपनी बुआ के बुलाने की बात कहकर एक दोस्त के घर ले गया। वहां कोई नहीं था और महेश ने चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। महेश वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने इसकी सूचना थाने में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से भी सूचना भेजी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूर होकर पीड़िता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर शाहगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। मामले की सुनवाई करते समय कोर्ट ने अभियुक्त के अधिवक्ता कंचन सिन्हा के तर्को को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी महेश विश्वकर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही एक-एक लाख की फो जमानत पेश करने पर रिहाई के आदेश दिया है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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