DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

सहारनपुर में पत्नी और प्रेमी समेत तीन को आजीवन कारावास:10 साल पहले जमीन के विवाद और अवैध संबंधों के कारण प्रेमी संग कर दी थी हत्या

सहारनपुर में जमीन के विवाद और अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी समेत तीन लोगों कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3 की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि वादी नरेंद्र सिंह ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर देते हुए बताया था कि वो पांच भाई हैं। उनके भाई रवि कुमार और उसके बेटे विशाल के नाम 18-18 बीघा जमीन तथा पत्नी संयोगिता के नाम पर आठ बीघा जमीन पिता ने वसीयत की थी। संयोगिता अपनी चार बीघा जमीन पहले ही बेच चुकी थी। रवि उसे जमीन बेचने से रोकता था, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। आरोप था कि संयोगिता अपने मायके वालों को बुलाकर रवि के साथ मारपीट भी कराती थी। इस तरह रची गई थी हत्या की साजिश अधिवक्ता ने बताया कि 28 दिसंबर 2015 की रात करीब साढ़े दस बजे रवि के घर से परिजनों को शोर सुनाई दिया। सुना गया कि रवि की पत्नी संयोगिता और उसके साथ मौजूद लोग कह रहे थे कि आज तेरा काम कर देते हैं। कुछ देर बाद पता चला कि रवि को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाया गया है। पूछने पर परिवार को बताया गया कि रवि की तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद रवि का शव श्रीचंद के खेत के पास बने बोरिंग के कुएं में मिला। उसके गले में रस्सी बंधी थी और शरीर जली हुई अवस्था में था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि संयोगिता के सेठपाल नाम के युवक से अवैध संबंध थे। पुलिस ने बाद में सेठपाल और उसके साथी काला को भी हत्या में आरोपी बनाया। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 में जारी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने मामले को बेहद गंभीर और जघन्य बताते हुए कड़ी सजा की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि गवाह मृतक के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संयोगिता, सेठपाल और काला को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


https://ift.tt/6QsZgUk

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *