फर्जी रेप केस कराने और कोर्ट में पैरवी न करने के नाम पर वसूली में हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट के बेटे जैन कालिया को जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसे 50-50 हजार रुपए के दो बंधपत्र और इतनी ही राशि का एक निजी बंधपत्र देने पर रिहा करने के आदेश दिए। किले पर कब्जा करने की दर्ज कराई थी एफआईआर कोतवाली थाने में कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उन्होंने राजा ययाति के किले और लोक निर्माण विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट के गिरोह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इससे रंजिश मानकर उन्हें पाक्सो एक्ट के दो झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। आरोप फर्जी पाए जाने पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। आरोप है कि इसके बाद भी अखिलेश दुबे के लोगाें ने प्रोटेस्ट दाखिल करने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। जिसके बाद उन्होंने पीड़िताओं को 50-50 हजार रुपये दिए भी। संदीप की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता अखिलेश दुबे, मो. आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट, रामेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। सभी आरोपियों पर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। इसी मामले में आरोपी पप्पू स्मार्ट का बेटा जैन कालिया भी आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जैन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उसे फर्जी फंसाया गया है। कोर्ट ने जमानत का आधार पाते हुए बेल मंजूर कर ली।
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