हापुड़ कोर्ट ने 2020 में हुई मासूम आफरीन की हत्या के दोषी ऑटो ड्राइवर नूरहसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) द्वितीय की कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सरकारी वकील विजय चौहान ने बताया कि आफरीन के दादा इकबाल ने पुलिस को जानकारी दी थी। उनके अनुसार, आफरीन सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपने भाई नावेद के साथ घर से निकली थी। वह सिंभावली मिल पर कोचिंग में एडमिशन कराने जा रही थी। नावेद ने आफरीन को सिखेड़ा मोड़ पर छोड़ दिया था, जहां से वह बदरखा गांव के नूरहसन के ऑटो में बैठ गई। आफरीन नूरहसन को पहले से जानती थी। रास्ते में नूरहसन ने आफरीन को अकेला पाकर उसके सिर पर जोरदार वार किया। हत्या के बाद उसने शव को सड़क पर फेंक दिया और इसे एक एक्सीडेंट बताने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस जांच में जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने इकबाल की तहरीर पर नूरहसन को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पांच साल तक चली सुनवाई के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने नूरहसन को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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