सिद्धार्थनगर में अपहरण के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला वर्ष 2018 का है। जिसमें रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़ित पक्ष के आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले से जुड़े दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई कई वर्षों तक चली। लंबी कानूनी प्रक्रिया और लगातार पैरवी के बाद गुरुवार 4 दिसंबर को इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, मोहम्मद रफी ने आरोपी समशुल हुदा पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी हरैया, थाना जोगिया उदयपुर को धारा 366 भादवि के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी तय किया गया है। इस फैसले तक पहुंचने में अदालत में प्रस्तुत गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे। पीड़ित पक्ष ने अपने मामले को मजबूती से रखा, और अदालत में दिए गए बयानों ने घटना की पुष्टि की। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार ने इस निर्णय के बाद राहत की सांस ली है। जोगिया उदयपुर क्षेत्र में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे निर्णय न केवल अपराध करने वालों के लिए एक सबक होते हैं, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद को भी मजबूत करते हैं।
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