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बुलंदशहर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास:12 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना भी लगाया

बुलंदशहर में साल 2014 में हुए एक हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-1 न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा ने अभियुक्त नरेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर कायस्थ निवासी खेमचन्द्र के पुत्र ललित की वर्ष 2014 में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि अभियुक्त नरेश ने हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। इस संबंध में 11 जून 2014 को थाना सिकन्द्राबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा समयबद्ध तरीके से जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव मलिक ने प्रभावी पैरवी की।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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