संभल के असमोली थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में करीब नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी रिजवान को आजीवन कारावास और 85 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, आरोपी ने 19 अगस्त 2017 को घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। इससे पहले, 19 मार्च को सह-आरोपी मोहम्मद नसीम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा चुका है। वहीं तीसरे आरोपी साकिब को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया था कि घटना से पहले बकरी के बच्चे को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया था, जिसके खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया था। अदालत द्वारा दी गई प्रमुख सजाएं… धारा 452: 3 वर्ष कारावास व 3000 रुपए जुर्माना। धारा 354ए IPC: 2 वर्ष कारावास व 2000 रुपए जुर्माना। धारा 307 IPC: आजीवन कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना। पॉक्सो एक्ट धारा 6: 20 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपए जुर्माना कोर्ट ने निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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