बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी रविंद्र को 25 वर्ष के कारावास और 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश शगुन पंवार की अदालत में हुई। अभियोजन के अनुसार, आरोपी रविंद्र ने 27 मई 2025 को परिवार की ही छह वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बताया गया है कि दोषी रविंद्र पहले से ही एक हत्या के मामले में जेल में बंद था और उच्च न्यायालय से पैरोल पर बाहर आया हुआ था। इसी दौरान उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा के मुताबिक, घटना के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी, जिसे उपचार के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के दौरान उसे 12 टांके लगाए गए थे। पीड़िता की मां का भी हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो चुका है, जिससे परिवार को दोहरा आघात झेलना पड़ा। मामले में आरोपी के खिलाफ 24 जुलाई 2025 को आरोप तय किए गए थे। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सख्त सजा सुनाई।

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