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बेटे ने पिता की पेंशन के 3 करोड़ निकाले:चित्रकूट में मृत्यु के बाद भी खाता संचालित किया, जमानत खारिज

चित्रकूट कोषागार घोटाले में एक बिचौलिए पंचू का नाम सामने आया है, जिस पर अपने मृत पिता के पेंशन खाते से 3 करोड़ रुपये से अधिक का गबन करने का आरोप है। इस मामले में पंचू और एक अन्य पेंशनर माया देवी की जमानत याचिकाएं जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पंचू ने अपने पेंशनर पिता की मृत्यु के बाद भी उनका खाता अपने नाम से संचालित किया। उसने कोषागार विभाग में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं नहीं किया और बैंक खाते को कूटरचित कर अपने नाम से चलाया। पिछले पांच वर्षों में उसके खाते में कोषागार विभाग से 3 करोड़ 59 लाख 32 हजार 457 रुपये आए। पंचू के परिजनों ने कचहरी में बताया कि उसकी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से गहरी जान-पहचान थी। आरोप है कि इस घोटाले में नामजद विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से यह रकम निकाली गई। परिजनों के अनुसार, पंचू 20 प्रतिशत हिस्सा लेता था, जबकि शेष राशि विभागीय अधिकारी ले जाते थे। इसी तरह, पेंशनर माया देवी के परिजनों ने भी कचहरी परिसर में बताया कि उनके गांव का एक पड़ोसी अपनी बहन की शादी और दिल्ली से कंपनी से पैसे आने का बहाना बनाकर उनके खाते से पैसे निकलवाता था। उसने माया देवी को कई बार पेंशन से अधिक रकम यह कहकर दी कि उसे कंपनी से बोनस मिला है और वह भी इसे ले ले। इसी लालच में माया देवी तीन साल तक धोखाधड़ी का शिकार होती रहीं। जिला जज की अदालत में बुधवार को पेंशनर माया देवी और बिचौलिए अमृतलाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि अदालत ने दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोषागार घोटाला मामले में एसआईटी टीम ने विभाग से लाई गई 50 फाइलों की जांच की। इस जांच में 12 ऐसी फाइलें मिली हैं, जिनमें बैंक खाते और कोषागार विभाग से भेजी गई धनराशि में अंतर पाया गया है। संपत्ति के ब्योरे के लिए दूसरी नोटिस भी जारी की गई है। विभाग के ऑनलाइन पेमेंट पटल से भेजी गई धनराशि और बैंक खाते में दिख रही धनराशि के अंतर के कारण के बारे में जांच टीम ने वरिष्ठ कोषाधिकारी से पूछताछ की है। इसके अलावा संपत्ति के ब्यौरे लेकर भी जांच टीम ने दूसरी नोटिस भेजी है।


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