उत्तर प्रदेश के लाखों फ्लैट और सोसाइटी वालों के लिए बड़ी राहत की ये खबर है। विद्युत नियामक आयोग ने सिंगल पॉइंट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिल्डर और RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) की लूट-खसोट से बचाने के लिए सख्त टैरिफ ऑर्डर जारी किया है। अब मनमानी करने वालों पर तीन-तीन बार पेनल्टी कटेगी। तीसरी बार गड़बड़ी पकड़ी गई तो पूरा सिंगल पॉइंट कनेक्शन ही रद्द करके हर फ्लैट में अलग-अलग मीटर (मल्टी पॉइंट) लगा दिया जाएगा। हर 6 महीने में बिलिंग की पूरी डिटेल देनी होगी नियामक आयोग ने आदेश में साफ कहा है कि सभी डीम्ड फ्रेंचाइजी (बिल्डर/RWA) को हर 6 महीने में उपभोक्ताओं को ई-मेल, वॉट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिलिंग की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। अप्रैल-सितंबर की रिपोर्ट नवंबर तक, अक्टूबर-मार्च की रिपोर्ट मई तक भेजनी होगी। इसी तरह खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना होगा और ऑडिटेबल रिपोर्ट 3 महीने के अंदर हर फ्लैट मालिक को भेजनी होगी। सारी रिपोर्ट एक खास ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। पेनल्टी का नया नियम – तीसरी बार में कट जाएगा कनेक्शन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आयोग ने पहली बार गड़बड़ी पर 5,000, दूसरी बार पर 10 हजार और तीसरी बार पर 15 हजार रुपए जुर्माना व सिंगल पाॅइंट कनेक्शन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ये भी नए सख्त नियम लागू आयोग ने दी सख्त चेतावनी उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा बोले, “आयोग बार-बार निर्देश दे रहा है, फिर भी कई बिल्डर-RWA नहीं मान रहे। बहुत जल्द आयोग अलग से विस्तृत सर्कुलर जारी करके और सख्त कार्रवाई करेगा। अभी भी समय है, बिल्डर अपनी मनमानी बंद करें नहीं तो सिंगल पॉइंट हमेशा के लिए चला जाएगा।”
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