उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन), 2025 को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखने वाली है, जिसे भारतीय जेलों के अंदर जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश के अनुपालन में तैयार किया गया है। सरकार जेल मैनुअल से अंग्रेजों के समय से चले आ रहे उन प्रावधानों को खत्म करेगी जो जातीय विभेद पर आधारित है। कैबिनेट ने ‘यूपी जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025′ पर सहमति दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल यूपी सहित 10 राज्यों को ये संशोधन करने के निर्देश दिए थे। मैनुअल में जातीय परंपरा के आधार पर काम के आवंटन, कैदियों के वर्गीकरण में जातीय व सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित प्रावधान थे, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा था। मसलन अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा में अभी अंग्रेजों के समय इस कैटिगरी में डाली गई जातियां शामिल थीं।
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प्रस्ताव के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल जिसे मूल रूप से 2022 में अधिसूचित किया गया था में भेदभावपूर्ण भाषा और प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कई अध्यायों, नियमों और अनुलग्नकों में लक्षित संशोधन किए जाएँगे। ये संशोधन कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
52 एकड़ में बनेगा अयोध्या में टेंपल म्यूजियम
अयोध्या में संस्कृति एवं पर्यटन के विकास में 52 एकड़ में टेंपल म्यूजियम के रूप में एक नया पन्ना जुड़ेगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फंड (CSR) के तहत टाटा संस इसका निर्माण करेगा।
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