अंबेडकरनगर में संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क के भुगतान को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। अब 20 हजार रुपये से अधिक का रजिस्ट्री शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, लखनऊ द्वारा जारी ये नए निर्देश 2 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सहायक आयुक्त स्टांप, अंबेडकर नगर ने यह जानकारी दी। सहायक आयुक्त स्टाम्प फूलचन्द यादव ने बताया कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान शुल्क का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर होता है। संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टांप लगाए जाते हैं और एक प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क भी लिया जाता है। पहले यह शुल्क नकद या अन्य माध्यमों से जमा किया जा सकता था। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत अब केवल 20 हजार रुपये तक का शुल्क ही नकद जमा किया जा सकेगा। इससे अधिक होने पर ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य होगा। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऑनलाइन भुगतान से न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि नकद लेनदेन से जुड़ी अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा। सहायक आयुक्त स्टाम्प फूलचन्द यादव ने स्पष्ट किया कि यह नई व्यवस्था जनपद अंबेडकर नगर के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू की गई है।
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