बदायूं में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई ने मूसाझाग थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, किसरुआ गांव का अनिल पीड़िता के गांव में दुहाई कराने आता था। 23 अगस्त 2017 की रात अनिल अपने साथियों सुनील और बबलेश के साथ आया और पीड़िता को अपने साथ ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। इसके बाद, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले के ट्रायल के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसी आधार पर आरोपी अनिल को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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