इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्र की जेल बदलने के खिलाफ़ दाखिल याचिका खारिज़ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने के आधार पर दिया है। याचिका में विजय मिश्र ने नैनी सेंट्रल जेल से इटावा जेल भेजने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि विजय मिश्र को नैनी सेंट्रल जेल से इटावा जेल भेज दिया गया है जबकि उनके कई मुकदमे इलाहाबाद जिला न्यायालय में हैं जिनका ट्रायल चल रहा है।
स्वास्थ्य खराब होने के कारण पेशी पर इटावा से प्रयागराज आने जाने में दिक्कत होगी।याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कहा कि जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार याची की जेल बदली गई है। जहां तक पेशी पर आने जाने की बात है, ट्रायल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का निर्देश दिया है। याची की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो भी रही है।
उनको जिला न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची का जेल परिवर्तन जेल मैनुअल के तहत हुआ है। इसी प्रावधान में वह ट्रायल कोर्ट में अर्जी दे सकता है। कुछ देर बहस के बाद विजय मिश्र के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए वापस लेने के आधार पर याचिका खारिज़ कर दी।
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