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अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में शूटरों की जमानत खारिज:पहले से जेल में मुख्य आरोपी, पूजा शकुन पांडेय और उनके पति ने कराया था मर्डर

अलीगढ़ में बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की 26 सितंबर की देर रात खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोनों शूटर मो. फजल और आसिफ को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने मंगलवार को दोनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मुख्य आरोपी डॉ. अन्नापूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय पहले से जेल में हैं। 26 सितंबर को हुआ था हत्याकांड
खेरेश्वर चौराहे पर यह हत्याकांड 26 सितंबर की देर रात हुआ था। हाथरस के सिकंदराराऊ कस्बा कचौरा निवासी बाइक शोरूम संचालक अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे बस पर चढ़े, बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोब गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों में लगाया था महामंडलेश्वर पर हत्या का आरोप
हत्या के बाद ही परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए उस समय की महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को जिम्मेदार ठहराया था। अभिषेक के पिता ने आरोप लगाए थे कि बेटा पहले इन दोनों के साथ ही रहता था। बाद में किसी बात पर विवाद हो गया और दोनों अभिषेक को जान से मारवाने की धमकी देते थे।
3 लाख रुपए में दी गई थी सुपारी
पुलिस की जांच में करीबी रिश्तों में खटास, रुपए के लेन-देन और व्यापारिक साझेदारी टूटने को हत्या की मुख्य वजह माना गया। जांच में यह भी सामने आया कि अभिषेक की हत्या के लिए 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। इसके लिए दोनों शूटरों को राजनीति में अच्छी पहुंच होने का भी भरोसा देने की बात सामने आई थी। सबसे पहले अशोक पांडेय को किया था गिरफ्तार
हत्याकांड के खुलासे में ल्रगी पुलिस ने सबसे पहले अशोक पांडेय को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस को पूरी जानकारी हासिल हुई। इसके बाद दोनों शूटर मो. फजल और आसिफ को पकड़ा गया। इसी दौरान पूजा शकुन पांडेय बुर्का पहनकर भाग गईं। हालांकि बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया था। केस में नाम आते ही पूजा शकुन पांडेय से महामंडलेश्वर का पद भी छीन लिया गया। घटना के 38 पुलिस ने चार्जशीट फाइल की
पुलिस ने घटना के 38 दिन बाद पांडेय दंपती और दोनों शूटरों पर चार्जशीट फाइल कर दी थी। चार्जशीट के बाद शूटर फजल और आसिफ ने जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने केस की गंभीरता और मौजूदा साक्ष्यों को देखते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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