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उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद:भभुआ कोर्ट ने 2019 के मामले में सुनाया फैसला, दो बरी

कैमूर के भभुआ व्यवहार न्यायालय ने उपेंद्र सिंह हत्याकांड (2019) में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला भभुआ थाना कांड संख्या 340/19 से जुड़ा है। अदालत ने दोषियों को धारा 302, 147 और 149 के तहत दोषी पाया और उम्रकैद के साथ ₹25,000 का अर्थदंड लगाया है। कुंज गांव में 16 जून 2019 को हुई थी हत्या कैमूर जिले के कुंज गांव में 16 जून 2019 की सुबह लगभग आठ बजे उपेंद्र सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी। परिवादी राजकुमार सिंह ने बताया था कि गांव के दैतरा बाबा स्थान के पास सात लोगों ने उपेंद्र को बुलाया और ले गए। आरोपियों में गुंजन सिंह, शेषमुनि सिंह, शैलेश सिंह, सुशील सिंह, घुरा सिंह, देवमुनि सिंह और राम इकबाल सिंह शामिल थे। चाचा जब पीछे-पीछे वहां पहुंचे तो देखा कि सभी आरोपियों ने चाकू और छुरा से वार कर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी। 9 साक्षियों की गवाही, 5 पर चला ट्रायल मामले की सुनवाई के दौरान कुल नौ साक्षियों ने गवाही दी।अदालत ने दो अभियुक्तों धीरज सिंह और राम इकबाल सिंह का रिकॉर्ड अलग कर दिया था। इसके बाद पांच आरोपियों पर ट्रायल चला, जिनमें गुंजन सिंह, सुशील सिंह को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। तीन अभियुक्त दोषी, उम्रकैद की सजा अदालत ने शेषमुनि सिंह, शैलेश सिंह और देवमुनि सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। माननीय एडीजे–3 विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा धारा 302: आजीवन कारावास + ₹25,000 जुर्माना, धारा 149: 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की दलील पर आधारित फैसला विशेष लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों और पूरे घटनाक्रम का परीक्षण करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से छह साल पुराने इस हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।


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