बदायूं में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और दातागंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की का निकाह रुकवाया। टीम को सूचना मिली थी कि दातागंज क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी का विवाह कराया जा रहा है। परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बाल कल्याण समिति को दी गई थी। एसएसपी के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर मुंतजिम, केस वर्कर पुरुषोत्तम शर्मा, उपनिरीक्षक प्रदीप, मुख्य आरक्षी कुलदीप, आरक्षी बलजीत और महिला आरक्षी रेनू देवी सहित एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने किशोरी और उसके परिवार से आयु संबंधी दस्तावेज मांगे। दस्तावेजों के अनुसार, किशोरी की उम्र लगभग 16 वर्ष पाई गई, जिसकी पुष्टि परिवार ने भी की। इसके बाद, टीम ने पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों और नाबालिग की शादी कराने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया। पिता ने अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। टीम और ग्रामीणों की उपस्थिति में पिता ने एक शपथपत्र दिया। इसमें उन्होंने वचन दिया कि बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसका विवाह नहीं किया जाएगा। किशोरी को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अब तक जनपद में दो दर्जन से अधिक बाल विवाह रोके जा चुके हैं। उन्होंने जनपद में बाल विवाह के बढ़ते मामलों को चिंताजनक बताया। इस दौरान मौके पर ग्राम प्रधान विशाल गुप्ता सहित कई ग्रामीण भी मौजूद थे।
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