इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की जानकारी के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव सुरेंद्र तिवारी को जमानती वारंट जारी किया है। वारंट सी जे एम प्रयागराज के मार्फत जारी किया जायेगा। कोर्ट ने सचिव को अगली सुनवाई की तिथि छः जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने भाग्यवती चौरसिया की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सचिव से आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।जिसका न तो पालन किया गया और न हीं सचिव हाजिर हुए। कोर्ट ने कहा जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा।
https://ift.tt/TvyMFVf
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply