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लूट-हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:प्रतापगढ़ कोर्ट ने 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, दो साल पुराने मामले में फैसला

प्रतापगढ़ में जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय ने लूट और हत्या के एक मामले में दिवाकर दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चिलबिला थाना कोतवाली नगर निवासी दिवाकर दुबे पर 70,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि जमा होने पर उसका 25 प्रतिशत हिस्सा मृतक धर्मेंद्र मौर्य के भाई राजू मौर्य को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। राज्य की ओर से इस मामले की पैरवी डीजीसी योगेश कुमार शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों और तेरह प्रदर्शों के माध्यम से आरोपों को साबित किया। वादी मुकदमा राजू मौर्य, जो रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर के निवासी हैं, के अनुसार, उनके बड़े भाई धर्मेंद्र मौर्य (34 वर्ष) को 28 मार्च 2023 को शाम 4 बजे चिलबिला गांव के दिवाकर दुबे घर से ले गए थे। रात करीब 9:30 बजे दिवाकर दुबे धर्मेंद्र को एक ई-रिक्शा से मृत अवस्था में लेकर आए और घर के सामने फेंक कर भाग गए। पड़ोसी ने राजू मौर्य को इसकी जानकारी दी। राजू मौर्य जब अपने भाई के पास पहुंचे तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर काला पड़ गया था। वह तुरंत अपनी कार से भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी मुकदमे में एक अन्य आरोपी पिंकू पथरकटा, निवासी चिलबिला थाना कोतवाली नगर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।


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