सम्भल में नगर मजिस्ट्रेट के निर्देश पर ग्राम रसूलपुर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ‘बंगाली डॉक्टर’ के नाम से संचालित इस स्टोर में बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता वाले व्यक्ति मरीजों का इलाज कर रहे थे। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच के समय समीर विश्वास नामक व्यक्ति मरीजों का इलाज करते हुए मिले। उनके साथ आकाश और जितेंद्र भी कार्यरत थे, जिनकी शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल पास थी। यह स्थिति गंभीर पाई गई, क्योंकि बिना योग्यता के इलाज करना कानूनन अपराध है। निरीक्षण दल ने पाया कि मेडिकल स्टोर में कुल तीन बेड लगे थे, जिनमें दो सामान्य और एक सीमेंट का पक्का बेड शामिल था। कई मरीज इलाज के लिए मौजूद थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका इलाज योग्य चिकित्सकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस समीर विश्वास की पत्नी के नाम पर था, लेकिन निरीक्षण के समय वह स्टोर पर मौजूद नहीं थीं। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस या मान्यता प्राप्त योग्यता के किसी भी व्यक्ति द्वारा मरीजों का इलाज करना गैरकानूनी है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। प्राथमिक निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन स्पष्ट होने पर नगर मजिस्ट्रेट ने मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल स्टोर को बंद कर दिया। संबंधित अधिकारियों को इस मामले की पूरी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई की सराहना की। उनका कहना था कि ऐसे अवैध स्टोर स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस या योग्य चिकित्सक के मरीजों का इलाज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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