साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.
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