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48 स्कूली वाहनों का पंजीयन निलंबित:15 वर्ष पूरे होने पर संचालन पर पूरी तरह रोक

लखीमपुर खीरी। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने जनपद में 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 48 स्कूली वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शांति भूषण पांडे ने विभिन्न स्कूलों के इन वाहनों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इनके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एआरटीओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लखीमपुर खीरी में पंजीकृत ये 48 स्कूली वाहन 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इनकी फिटनेस वैधता और परमिट भी समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण ऐसे वाहनों द्वारा बच्चों का परिवहन सुरक्षित नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को पहले ही नोटिस भेजकर निर्देश दिया गया था कि वे अपने वाहनों को तत्काल बेच दें अथवा उनका पंजीयन निरस्त करा दें। हालांकि, वाहन स्वामियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पंजीयन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन 48 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र को अगले आदेशों तक निलंबित कर दिया है। एआरटीओ ने स्पष्ट किया है कि निलंबन के बाद इन वाहनों का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा वाहन का संचालन किया जाता है और उससे कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित विद्यालयों की मान्यता रद्द करने के लिए भी विभाग द्वारा संस्तुति की जाएगी। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से जिले के कई स्कूल प्रबंधन प्रभावित हुए हैं।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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