सीतापुर में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (ABSA) कुलदीप कुमार के खिलाफ गंभीर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक के दौरान सुदृढ़ीकरण एवं पुनरीक्षण (S.I.R.) कार्यों में प्रगति न मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद उनके निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत ABSA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। डीएम द्वारा की गई समीक्षा में बूथ संख्या 50 से 150 तक S.I.R. संबंधित कार्यों में कोई भी प्रगति नहीं पाई गई। कई बार निर्देश देने के बाद भी रिपोर्ट न देने और अभियान में रुचि न दिखाने पर एबीएसए की भूमिका संदिग्ध मानी गई। यही नहीं, बैठक के दौरान उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया और कई बार निर्देश के बावजूद लापरवाही पर चुनावी कार्य प्रभावित हुआ। प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। ABSA को S.I.R. कार्य में नियुक्त किया गया था, लेकिन लगातार लापरवाही और जवाबदेही न निभाने के कारण उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। शहर कोतवाली में दर्ज किए गए इस मुकदमे के बाद संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारियों और निष्पादन की भी जांच की जाएगी। मामले को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमों में चर्चा तेज है। चुनावी तैयारियों के बीच एक अधिकारी के खिलाफ की गई सख्त कानूनी कार्रवाई से अन्य विभागीय कर्मियों को भी आवश्यक सतर्कता बरतने का संकेत दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
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