उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर लगे ब्याज में 100 प्रतिशत और मूलधन पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। इसका लाभ 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और 1 किलोवाट तक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार ने नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं और विद्युत चोरी से जुड़े सभी मामलों में राजस्व निर्धारण में भारी छूट देने का निर्णय लिया है। मेरठ के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बुलंदशहर में बिजली विभाग के कार्यों का निरीक्षण करते हुए इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और लंबित बिजली बिलों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह योजना तीन चरणों में चलाई जाएगी। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 21 जनवरी तक, और तीसरा चरण 1 फरवरी से आगे होगा। इन चरणों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बकाये पर छूट और आसान भुगतान की सुविधा मिलेगी। योजना में 31 मार्च 2025 तक के बकाए पर भी अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। एक्सईएन राहुल शर्मा ने बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए 2000 रुपए का भुगतान करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण अवधि के दौरान विलंब भुगतान सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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